सलाहकारों की नियुक्ति विनियम

धारा 8 की उपधारा (4), धारा 9 की उपधारा (4) और धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 मार्च 2000 को यूपी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (1999 का यूपी अधिनियम संख्या 24), और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों के लिए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

  • इन विनियमों को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2000 कहा जा सकता है।
  • ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएं

  • इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
    1. "अधिनियम" का अर्थ है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999
    2. "आयोग" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3(1)(ए) के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है।
    3. "सलाहकार" में कोई भी व्यक्ति, फर्म, निकाय या संघ या व्यक्ति शामिल हैं, जो आयोग के रोजगार में नहीं हैं, जिनके पास कोई विशेष ज्ञान, अनुभव या कौशल है या उन तक पहुंच है।

    4. "अधिकारी" का अर्थ आयोग का एक अधिकारी है।
    5. "सचिव" का अर्थ आयोग का सचिव है।
  • इन विनियमों में आने वाले और यहां परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है या उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2000 में वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है या उक्त व्यवसाय संचालन विनियम में।

काम की गुंजाइश

  • आयोग समय-समय पर उन विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए सलाहकारों को नियुक्त कर सकता है जिनके लिए या तो आयोग के कर्मचारियों के भीतर कौशल उपलब्ध नहीं है या जहां नौकरियों की प्रकृति विशिष्ट और समयबद्ध है या जहां आयोग इसे अपने कामकाज के लिए तैनात करना अनुकूल मानता है। ।
  • प्रत्येक मामले में सलाहकारों की नियुक्ति के नियम और शर्तें तैयार की जाएंगी और परामर्श प्रदान करने से पहले सलाहकार और आयोग के बीच सहमति व्यक्त की जाएगी।
  • संलग्नता की शर्तों में सलाहकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सटीक प्रकृति, प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय और प्रत्येक कार्य के संबंध में सलाहकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट आउटपुट निर्दिष्ट होंगे।

सगाई की अवधि

सलाहकारों को आवश्यक न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। किसी भी स्थिति में नियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सलाहकारों का वर्गीकरण

  • नीचे दी गई तालिका के अनुसार व्यक्तिगत सलाहकारों को उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा: -
    श्रेणी न्यूनतम अनुभव
    सलाहकार 15 वर्ष
    वरिष्ठ सलाहकार 10 वर्ष
    सलाहकार 3 वर्ष
  • आयोग उचित मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्ति की समग्र विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अनुभव में छूट दे सकता है।
  • आयोग कार्य की प्रकृति और परामर्श के विषय क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है।

फीस एवं अन्य शुल्क

  • सिवाय इसके कि जहां आयोग दर्ज किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निर्णय लेता है, सलाहकारों को आम तौर पर अनुसूची 'ए' में उल्लिखित दरों पर समेकित शुल्क पर नियुक्त किया जाएगा। आयोग समय-समय पर आयोग द्वारा दिए जाने वाले आदेश द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट रकम को संशोधित कर सकता है।
  • आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए अतिरिक्त राशि को छोड़कर समेकित शुल्क के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा, जो देय शुल्क के 10% की राशि पर सीमित होगा।
  • जहां सलाहकारों को यात्रा पर व्यय करना पड़ता है और निवास के सामान्य स्थान से दूर किसी स्थान पर रहना पड़ता है, आयोग अनुसूची में निर्दिष्ट अतिरिक्त व्यय की अनुमति देकर डीए की प्रतिपूर्ति करेगा। जितने दिनों के लिए यह देय होगा, उसकी संख्या प्रत्येक मामले में उपयुक्त रूप से निर्धारित की जाएगी। यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति उचित श्रेणी की यात्रा द्वारा अलग से की जाएगी, जो भारत सरकार के ग्रेड ए राजपत्रित अधिकारी के लिए अनुमत लागत से कभी कम नहीं होगी।

सलाहकारों की नियुक्ति

  • विशिष्ट कार्यों के लिए सलाहकारों की नियुक्ति के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) आयोग के एक अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी और आयोग की मंजूरी लेने के लिए सचिव को प्रस्तुत की जाएंगी।
  • आयोग या तो संयुक्त तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को आमंत्रित करने या अलग-अलग तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को आमंत्रित करने का निर्णय ले सकता है।
  • आयोग तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करेगा।
  • आयोग द्वारा टीओआर के अनुमोदन के बाद, सचिव प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी करेगा, प्रत्येक मामले में उचित प्रचार करते हुए इच्छुक सलाहकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। हालाँकि, सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक नहीं होगा, विशेषकर जहाँ शुल्क का मूल्य प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये से कम है।

टेंडर

प्रस्तावों के अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  • परामर्श सेवाओं के प्रावधान, धन के स्रोत, योजना का विवरण और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख, समय और पते के लिए अनुबंध में प्रवेश करने के आयोग के इरादे को बताने वाला निमंत्रण पत्र।
  • सलाहकारों की जानकारी में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होगी जो सलाहकारों को मूल्यांकन प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान करके और मूल्यांकन मानदंड और कारकों और उनके संबंधित वजन और न्यूनतम पूर्व-योग्यता स्कोर का संकेत देकर उत्तरदायी प्रस्ताव तैयार करने में मदद करेगी।
  • असाइनमेंट के उद्देश्यों, लक्ष्यों और दायरे को निर्दिष्ट करने के लिए संदर्भ की शर्तें तैयार की जाएंगी और सलाहकारों को उनके प्रस्तावों की तैयारी की सुविधा के लिए मौजूदा प्रासंगिक अध्ययनों की सूची और बुनियादी डेटा सहित पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि ज्ञान का हस्तांतरण, प्रशिक्षण एक उद्देश्य है, तो टीओआर प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण देगा। टीओआर असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं और सर्वेक्षणों और टीओआर में प्रत्येक कार्य से जुड़े अपेक्षित आउटपुट (उदाहरण के लिए रिपोर्ट, डेटा, सर्वेक्षण आदि) को सूचीबद्ध करेगा।
  • ड्राफ्ट अनुबंध जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

टेंडर की प्राप्ति

  • आयोग वह समय निर्धारित करेगा जिसके भीतर सलाहकार अपने प्रस्ताव तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे।
  • आयोग, जैसा उचित समझे, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।
  • तकनीकी या वित्तीय प्रस्तावों में कोई भी संशोधन समय सीमा के बाद आयोग द्वारा नियुक्त वार्ता समिति को छोड़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किये जायेंगे। जहां आयोग निर्धारित करता है कि अलग-अलग तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा।

टेंडर का मूल्यांकन

प्रस्तावों का मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत दोनों के आधार पर किया जाएगा। जहां आयोग निर्णय लेता है कि प्रस्तावों का तकनीकी और वित्तीय आधार पर अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना है, तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने तक तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकनकर्ताओं को वित्तीय प्रस्तावों तक पहुंच नहीं होगी।

तकनीकी मुल्यांकन

तकनीकी मूल्यांकन नीचे उल्लिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नामित एक समिति द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड को 1 से 100 के पैमाने पर चिह्नित किया जाएगा और फिर औसत तकनीकी स्कोर बनने के लिए प्रत्येक मानदंड के अंकों को महत्व दिया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए भारित औसत तकनीकी स्कोर की गणना के लिए आयोग की मंजूरी के साथ तकनीकी समिति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में वजन का उपयोग किया जाएगा: -

Criterion वज़न की मानदंड सीमा
असाइनमेंट के लिए सलाहकारों का प्रासंगिक अनुभव 0.10 to 0.40
प्रस्तावित कार्यप्रणाली की गुणवत्ता 0.20 to 0.50
प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों की योग्यता 0.30 to 0.60
आयोग के कर्मचारियों को ज्ञान हस्तांतरण की सीमा 0.05 to 0.35

नोट: आयोग द्वारा अनुमोदित भारों का मिश्रण कुल 1 होगा।

  • जहां असाइनमेंट मुख्य रूप से मुख्य कर्मचारियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों की योग्यता पर किया जाएगा: -
  • सामान्य योग्यताएँ: सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, कर्मचारी के रूप में परामर्श फर्म के साथ बिताया गया समय, विकासशील देशों में अनुभव आदि।
  • क्षेत्रीय अनुभव: स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था, संगठन और संस्कृति का ज्ञान।
  • असाइनमेंट के लिए पर्याप्तता: शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट क्षेत्र, क्षेत्र, विषय में अनुभव और विशेष असाइनमेंट की प्रासंगिकता।
  • तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद आयोग उन सलाहकारों को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम योग्यता अंक को पूरा नहीं करते थे या संदर्भ की शर्तों के प्रति गैर-उत्तरदायी माने गए थे, और उनके वित्तीय प्रस्ताव चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिना खोले वापस कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, जिन सलाहकारों ने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा, जिससे सलाहकारों को उनकी इच्छा के अनुसार उद्घाटन में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके।

वित्तीय मूल्यांकन

  • पूर्व-योग्य सलाहकारों के वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खोले जाएंगे। प्रस्तावित कीमतें सार्वजनिक उद्घाटन के एक मिनट में जोर से पढ़ी जाएंगी और रिकॉर्ड की जाएंगी।
  • सचिव वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा कराएंगे। अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारा जाएगा. समान बिक्री (विनिमय) दरों का उपयोग करके लागत को एकल मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।
  • सबसे कम लागत वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय स्कोर दिया जाएगा और अन्य प्रस्तावों को वित्तीय स्कोर दिया जाएगा जो उनकी कीमतों के व्युत्क्रमानुपाती होंगे।

वित्तीय और तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन

  • कुल स्कोर तकनीकी और वित्तीय स्कोर को वेटेज करके और उन्हें जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। वित्तीय स्कोर के लिए भार प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा असाइनमेंट की जटिलता और गुणवत्ता के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, किसी भी स्थिति में वित्तीय स्कोर के लिए भार कभी भी 0.3 से अधिक नहीं होगा।
  • आयोग तकनीकी और वित्तीय दोनों वार्ताओं में प्रवेश करने के लिए एक वार्ता समिति नियुक्त कर सकता है। जहां तकनीकी बातचीत आयोजित की जाती है, उन्हें सलाहकारों की पूर्व-योग्यता से पहले पूरा किया जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव के किसी भी पहलू के लिए वित्तीय बातचीत की जा सकती है, जिसमें स्टाफ महीनों के लिए यूनिट दरें, आकस्मिक राशि, यात्रा और रहने के खर्चों की एकमुश्त प्रतिपूर्ति और भुगतान की शर्तें शामिल हैं।
  • आयोग सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है यदि वे अनुत्तरदायी या अनुपयुक्त पाए जाते हैं क्योंकि - वे टीओआर के अनुपालन में बड़ी कमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनमें मूल अनुमान से काफी अधिक लागत शामिल है।

एकल स्रोत चयन

एकल स्रोत चयन का उपयोग असाधारण मामलों में किया जा सकता है जहां यह उपयुक्त है, और एक स्पष्ट लाभ का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि कार्य सलाहकार द्वारा किए गए पिछले कार्य की प्राकृतिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या जहां तेजी से चयन आवश्यक है, या छोटे असाइनमेंट के लिए जहां शुल्क प्रत्येक मामले में या जहां केवल एक फर्म योग्य है या उसके पास कार्य के लिए अनुभव है, वहां देय राशि 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

व्यक्तिगत सलाहकारों का चयन

  • व्यक्तिगत सलाहकारों को उन कार्यों के लिए नियोजित किया जाएगा जिनके लिए कर्मियों की टीमों की आवश्यकता नहीं है, किसी अतिरिक्त बाहरी (गृह कार्यालय) पेशेवर समर्थन की आवश्यकता नहीं है, और जहां व्यक्ति का अनुभव और योग्यता सर्वोपरि आवश्यकता है।
  • असाइनमेंट के लिए व्यक्तिगत सलाहकारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उनका चयन संदर्भों के आधार पर या असाइनमेंट में रुचि व्यक्त करने वालों के बीच योग्यता की तुलना के माध्यम से किया जा सकता है या आयोग द्वारा सीधे संपर्क किया जा सकता है। क्षमता का आकलन शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव और, जैसा उपयुक्त हो, स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक प्रणाली और सरकारी संगठन के ज्ञान के आधार पर किया जाएगा।

हितों का टकराव

सलाहकारों को किसी ऐसे असाइनमेंट के लिए काम पर नहीं रखा जाएगा जो अन्य ग्राहकों के प्रति उनके पूर्व या वर्तमान दायित्वों के साथ टकराव में हो या जो उन्हें उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रूप से असाइनमेंट पूरा करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में डाल सकता है।

आयोग की अंतर्निहित शक्ति की बचत

इन प्रावधानों में से कुछ भी आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, मामले की विशेष परिस्थितियों या मामलों के वर्ग को ध्यान में रखते हुए और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से , विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया से हटना आवश्यक या समीचीन समझता है।

संशोधन करने की सामान्य शक्ति

आयोग किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है जिनके साथ ये विनियम बनाए गए हैं।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने पर कुछ भी कर सकता है, जो कठिनाइयां हटाने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।

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अंतिम नवीनीकृत तिथि : 17 नवंबर 2023 | 10:53 AM
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